Wednesday 13 March 2019

एनडीएमसी

फिर सम्मानित हुई डॉक्टर नीरू मोहन ' वागीश्वरी '

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से भागीदारी जन सहयोग समिति और ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में डॉ नीरू मोहन वागेश्वरी द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र 'राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए साइबर अपराध उपाय एवं सुझाव' ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 20 में स्थान पाया ।  एनडीएमसी संसद मार्ग में श्री संजय सिंह 'आईपीएस स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस' श्री अरविंद शर्मा 'स्टैंडिंग काउंसिल फॉर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया' श्री राजीव रंजन 'आईपीएस एडीशनल कमिश्नर पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच' एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई  । पदमश्री सम्मानित डॉ श्याम सिंह शशि जी ने डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी को  अपना प्रस्तुतीकरण हिंदी में संप्रेषित करने के लिए बधाई दी और उनके भावी जीवन में हिंदी सेवा और उत्थान में योगदान देने के लिए आशीर्वाद दिया । डॉ कनुप्रिया 'एसोसिएट डीन अंसल यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर चंद्रकांता दिल्ली विश्वविद्यालय ने डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी को हिंदी में वक्तव्य प्रस्तुत करने एवं हिंदी भाषा पर अद्भुत अधिकार हेतु बधाई देते हुए उनके वक्तव्य और शोध कार्य को खूब सराहा ।

कानूनी जन जागरूकता कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा देकर आदर्श प्रस्तुत करने हेतु नागरिक गुणों की उच्च भावना एवं समाज के प्रति समर्पण भाव के लिए 'महिला सशक्तिकरण पुरस्कार' से सम्मानित किया गया ।

Friday 8 March 2019

राजधानी दिल्ली में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए साइबर अपराध उपाय एवम रोकथाम ....

राजधानी दिल्ली में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए साइबर अपराध उपाय एवम रोकथाम ....
आम जनता, संस्थानों, सरकार और न्याय प्रणाली के लिए सुझाव

1. विद्यालय स्तर पर छठी कक्षा से लेकर बाहरवी कक्षा तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में साइबर और साइबर अपराध से संबंधित विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं ।

2. विद्यालयों और विश्व विद्यालयों में साइबर अपराध से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ।

3. जन - जागरूकता अभियान चलाए जाएं  जिससे आमजनता को जागरूक किया जा सके ।

4. समाचारपत्र, विज्ञापन, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से इस विषय को लेकर सबको शिक्षित करना ।

5. माता - पिता अपने बच्चों को छोटी उम्र में स्मार्ट फोन से दूर रखें ।

6. 18 साल और इससे कम उम्र की लड़कियों को साइबर अपराध से जुड़ी प्रत्येक जानकारी से अवगत कराने के लिए विद्यालयों और अभिभावकों को मिलकर  सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये।

7. निम्न स्तरीय स्थानों , स्लम एरिया एवम गावों में साइबर अपराध , साइबर कानून और इससे जुड़ी प्रत्येक जानकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए ।

8. जिस प्रकार वाहन  चालक के लिए लाइसेंस जरूरी होता है सरकार की तरफ से ऐसा प्रावधान लाया जाए जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की आयु निर्धारित की जाएं और उनका साक्षात्कार लिया जाए जो ऑनलाइन / ऑफ लाइन दोनों हो ।

9. सोशल मीडिया प्रयोग की अनुमति उसको ही दी जाए जिसकी आयु 18 साल हो ।

10. आयु जांच हेतु वोटर आईडी कार्ड या 10 वीं का प्रमाण पत्र अनिवार्य ।